4 किलो से अधिक बिजली का तार और वायर कटर बरामद, आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं 5 आपराधिक मुकदमे
देहरादून, 28 सितंबर। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान से बिजली का तार चोरी करने के मामले का दून पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया 4 किलो से अधिक वजन का बिजली का तार और तार काटने में इस्तेमाल किया गया वायर कटर बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर 2026 को श्रीमती रागिनी देवी पत्नी श्री देवेंद्र सिंह रावत, निवासी सृष्टि विहार लेन नंबर-1, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि उनके निर्माणाधीन मकान से अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात के समय बिजली का तार चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कॉलोनी में मु0अ0सं0 401/2026, धारा 303 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
सीसीटीवी और मुखबिर की सूचना से आरोपी तक पहुंची पुलिस
घटना के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास के आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाई।
पुलिस को मिली जानकारी और मुखबिर की सूचना के आधार पर 27 सितंबर को दीपनगर रेलवे पुल के पास चेकिंग के दौरान मो. कमाल उर्फ कमाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया बिजली का तार और तार काटने में इस्तेमाल किया गया वायर कटर बरामद हुआ।
कुछ तार ₹1500 में बेचने का दावा
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बरामद तार उसने सृष्टि विहार स्थित निर्माणाधीन मकान से चोरी किया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने चोरी किए गए कुछ तार बंजारावाला क्षेत्र में एक फेरी वाले को ₹1500 में बेच दिए थे, जबकि शेष तारों को कबाड़ी को बेचने की तैयारी में था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी के खिलाफ पहले से 5 मुकदमे दर्ज
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में जेल जा चुका है। आरोपी के विरुद्ध चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं से संबंधित पांच मुकदमे दर्ज हैं।
गिरफ्तार आरोपी
मो. कमाल उर्फ कमाल, पुत्र मो. मुबारक, निवासी दीपनगर, अजबपुर कलां, निकट डिमरी कम्यूनिकेशन, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
उम्र: 27 वर्ष
बरामदगी
- चोरी किया गया बिजली का तार — कुल वजन 4 किलो से अधिक
- तार काटने में प्रयुक्त वायर कटर
आरोपी का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में निम्न अभियोग दर्ज हैं—
- मु0अ0सं0 211/2018 — धारा 25/4 आर्म्स एक्ट
- मु0अ0सं0 222/2021 — धारा 25/4 आर्म्स एक्ट
- मु0अ0सं0 596/2021 — धारा 379/411 भादवि
- मु0अ0सं0 402/2022 — धारा 379/411 भादवि
- मु0अ0सं0 158/2024 — धारा 25/4 आर्म्स एक्ट
पुलिस टीम
- उ0नि0 विनय मोहन द्विवेदी, चौकी प्रभारी बाईपास
- का0 हितेश कुमार
- का0 बृजमोहन कनवासी
- का0 विक्रम बंगारी
