नैनीताल। किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर दोनों नगर पालिकाओं में हुए चुनाव की मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मतगणना के लिए समय मांगा गया था। सरकार की ओर से कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा गया कि मतदान के दौरान कुछ बूथों पर हंगामा और तनाव की स्थिति बनी थी।
सरकार ने पहले मतगणना और परिणाम घोषित करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर मतगणना कराने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि 22 सितंबर को किच्छा और सिरौलीकलां नगर पालिका के लिए मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान के बाद मतगणना रोक दी गई थी। इससे चुनाव परिणाम लंबित थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने मतगणना रोकने से संबंधित आदेश पर रोक लगाते हुए चुनाव के बाद मतगणना शीघ्र कराने की बात कही थी।
हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब दोनों नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम सामने आने का रास्ता साफ हो गया है।
