कर्णप्रयाग हमला मामला: तलवार से जानलेवा हमले के आरोपी चार निहंगों को मिली जमानत

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कर्णप्रयाग/चमोली। कर्णप्रयाग में तलवार से जानलेवा हमले के चर्चित मामले में गिरफ्तार चार आरोपी निहंगों को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

अदालत के आदेश के अनुसार, प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे। जमानत की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जमानत पाने वाले आरोपियों में सतविंदर सिंह, अजय सिंह, जसप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह शामिल हैं। इन सभी पर कर्णप्रयाग में हुई हिंसक घटना के दौरान तलवार से जानलेवा हमला करने का आरोप है।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भंडारी ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिफेंस काउंसल के रक्षा सहायक अधिवक्ता मोहन पंत ने अदालत में अपना पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। आरोप है कि इस दौरान तलवार से हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

इस मामले को लेकर पिछले दिनों निहंग सिखों के प्रतिनिधियों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था तथा आरोपियों की रिहाई की मांग उठाई थी। अब न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मामले की आगामी सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी। वहीं, आपराधिक मामले का अंतिम निर्णय न्यायालय में विचारण और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा।

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