बद्रीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी मामला: मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका खारिज, जेल में ही रहेंगे

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चमोली। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी एवं हेराफेरी के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय, चमोली ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही प्रमोद नौटियाल को न्यायिक हिरासत में पुरसारी जिला कारागार में ही रहना होगा।

पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। जांच के दौरान मामले से जुड़े दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया जा रहा है।

गौरतलब है कि एसआईटी ने 8 जुलाई को दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान पूछताछ के बाद प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

इस मामले में एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को भी गिरफ्तार किया था। उन्हें भी न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुरसारी जिला कारागार में बंद हैं।

एसआईटी का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे से जुड़े इस मामले पर प्रदेशभर की निगाहें टिकी हुई हैं और जांच पूरी होने के बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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