दून वैली टाइम्स | विशेष रिपोर्ट
देहरादून। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे घर, दुकान, होटल या अन्य भवन बनाने को लेकर अक्सर 40 मीटर, 75 फीट या 75 मीटर जैसी अलग-अलग बातें सामने आती हैं। लेकिन NHAI के उपलब्ध आधिकारिक दिशा-निर्देशों को देखने पर तस्वीर कुछ अलग है। सिर्फ यह कहना सही नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सेंटर लाइन से 40 मीटर के भीतर बना हर मकान अपने आप अवैध है। निर्माण की वैधता में हाईवे की Right of Way (ROW), Building/Control Line, स्थानीय भवन उपविधि तथा हाईवे तक पहुंच (Access Permission) जैसे कई पहलू महत्वपूर्ण हैं।
NHAI के नियम में क्या है?
NHAI की आधिकारिक Access Permission Guidelines के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे निजी संपत्तियों, छोटे दुकानों, कृषि फार्म और आवासीय संपत्तियों के मामले में मुख्य विषय हाईवे तक सुरक्षित और स्वीकृत पहुंच है। खुले ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत आवासीय संपत्ति/छोटी दुकान के लिए अलग से कोई एक सार्वभौमिक “40 मीटर निर्माण दूरी” इन Access Permission Guidelines में निर्धारित नहीं की गई है।
NHAI के मुताबिक यदि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन या उससे अधिक का डिवाइडेड कैरिजवे है, तो निजी संपत्ति का प्रवेश सामान्यतः Service Road/Slip Road के माध्यम से होना चाहिए। वहीं 2-लेन हाईवे पर आवश्यकतानुसार Acceleration और Deceleration Lane के माध्यम से सुरक्षित प्रवेश की व्यवस्था का प्रावधान है। बिना निर्धारित सुरक्षित व्यवस्था के हाईवे से सीधे प्रवेश को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है।
40 मीटर का नियम क्या है?
सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि “NH की सेंटर लाइन से 40 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण अवैध है।” उपलब्ध NHAI की मौजूदा Access Permission Guidelines से ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम प्रमाणित नहीं होता।
असल में किसी जमीन पर निर्माण की स्थिति देखने के लिए यह जांचना जरूरी है कि जमीन National Highway की अधिसूचित भूमि/ROW में तो नहीं आती। National Highways (Land & Traffic) Act, 2002 का उद्देश्य ही राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, Right of Way और उस पर अनधिकृत कब्जे को नियंत्रित करना तथा अनधिकृत कब्जे हटाना है।
हाईवे के किनारे मकान है तो सबसे पहले क्या देखें?
किसी भी व्यक्ति को NH किनारे जमीन खरीदने या मकान बनाने से पहले इन बिंदुओं की जांच करनी चाहिए—
1. हाईवे की ROW सीमा
सबसे पहले यह पता करें कि आपकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिसूचित Right of Way में तो नहीं है।
2. Building Line और Control Line
NHAI के FAQ में भी स्पष्ट किया गया है कि भवन निर्माण के लिए Building Line और आगे Control Line का निर्धारण सड़क की श्रेणी, क्षेत्र और भू-भाग के अनुसार हो सकता है। इसलिए हर NH पर एक ही दूरी लागू मानना सही नहीं है।
3. स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति
NHAI स्वयं स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े Access Permission और परिसर के अंदर होने वाली गतिविधियों/निर्माण की अनुमति अलग-अलग विषय हैं। संपत्ति के अंदर निर्माण की अनुमति संबंधित राज्य/जिला/स्थानीय प्राधिकरण के नियमों के अनुसार भी आवश्यक हो सकती है।
4. हाईवे से प्रवेश की अनुमति
सिर्फ जमीन आपकी होने से सीधे NH पर रास्ता खोलने का अधिकार नहीं मिल जाता। NHAI की गाइडलाइन के अनुसार हाईवे तक नया access निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों के अनुसार लेना पड़ता है।
4 लेन हाईवे पर नियम और महत्वपूर्ण
NHAI की गाइडलाइन के अनुसार 4-लेन या उससे अधिक के डिवाइडेड हाईवे पर निजी संपत्तियों को सीधे मुख्य कैरिजवे से जोड़ने के बजाय Service/Slip Road के जरिए सुरक्षित कनेक्टिविटी देने पर जोर है। हाईवे विकसित हो जाने के बाद कोई नया प्रतिष्ठान ऐसा यातायात पैदा करता है जिसके लिए Junction, Underpass, Flyover या Interchange की जरूरत पड़ती है, तो उसके विकास की लागत आवेदक पर भी आ सकती है।
होटल, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए
होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे प्रतिष्ठान आम आवासीय मकान की तुलना में अधिक यातायात पैदा करते हैं। इसलिए इनके लिए हाईवे तक सुरक्षित प्रवेश, सर्विस रोड और अन्य सड़क सुरक्षा मानकों का पालन महत्वपूर्ण है।
नोटिस और कार्रवाई का प्रावधान
यदि हाईवे की जमीन/ROW पर अनधिकृत कब्जा या निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी कानून के तहत कार्रवाई और अनधिकृत कब्जा हटाने की प्रक्रिया हो सकती है। Access Permission की शर्तों के उल्लंघन के मामलों में NHAI की गाइडलाइन नोटिस और सुधार का अवसर देने की प्रक्रिया भी बताती है।
देहरादून–पांवटा साहिब हाईवे के लिए खास सावधानी
देहरादून जिले में किसी NH के किनारे जमीन या मकान के मामले में सिर्फ सेंटर लाइन से फीट/मीटर नापकर फैसला नहीं किया जा सकता। संबंधित NH का वास्तविक ROW, अधिसूचित भूमि, Building/Control Line, स्थानीय विकास प्राधिकरण के नियम और Access Permission की स्थिति देखकर ही यह तय किया जा सकता है कि निर्माण वैध है या नहीं।
यानी 40 मीटर का आंकड़ा हर मकान पर स्वतः लागू होने वाला सार्वभौमिक NHAI नियम नहीं माना जाना चाहिए। यह बात विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो NH किनारे जमीन खरीदने या नया निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं।
दून वैली टाइम्स की अपील: राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित NHAI Project Director/Highway Administration तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण/नगर निकाय से लिखित रूप में लागू नियम और सीमाएं जरूर स्पष्ट करा लें।
स्रोत: NHAI की Access Permission Guidelines, NHAI FAQ एवं भारत सरकार का Control of National Highways (Land & Traffic) Act, 2002.
