देहरादून | दून वैली टाइम्स
उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून स्थित विजिलेंस (विशेष) कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 3 सितंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामला कथित आय से अधिक संपत्ति से संबंधित है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री द्वारा न्यायालय में दायर प्रार्थना-पत्र के आधार पर सुनवाई में आया। विशेष न्यायाधीश गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में 25 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी पक्ष को भी सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है।
इसी आधार पर न्यायालय ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी करते हुए 3 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश में कहा गया है कि वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विपक्षी पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।
मामले को लेकर अधिवक्ता एवं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि वह सरकार में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि यदि किसी मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।
फिलहाल, न्यायालय ने केवल नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय की आगामी सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होगा।
दून वैली टाइम्स इस मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर अपनी नजर बनाए हुए है।





