देहरादून। दोपहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियमों के बाद बनी असमंजस की स्थिति अब काफी हद तक साफ हो गई है। यदि किसी व्यक्ति के पास गियर वाली दोपहिया बाइक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो वह बिना गियर वाली दोपहिया वाहन यानी स्कूटी भी चला सकेगा। वहीं बिना गियर वाले दोपहिया वाहन का लाइसेंस रखने वाला चालक गियर वाली बाइक नहीं चला सकेगा।
आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (6) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा व्यवस्था में गियर वाले दोपहिया वाहन का लाइसेंस रखने वाले चालक को स्कूटी या अन्य बिना गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
लर्निंग लाइसेंस लेते समय रखें ध्यान
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय वाहन की सही श्रेणी का चयन करना जरूरी है। नए नियमों के तहत लर्निंग लाइसेंस के आवेदन में वाहन का वर्ग स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा। बिना गियर वाले दोपहिया वाहन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी।
