रॉपर्टी डीलर पंकज मित्तल की मौत के मामले में बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज

सुसाइड नोट में नाम होने का दावा, मानसिक उत्पीड़न के आरोपों की पुलिस ने शुरू की जांच

देहरादून। राजधानी देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर पंकज मित्तल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर रायपुर थाना पुलिस ने चर्चित बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने कारोबारी लेन-देन को लेकर पंकज मित्तल को कथित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है।

निर्माणाधीन बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत

जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को सहस्रधारा रोड स्थित एटीएस हेवनली फुटहिल्स कॉलोनी के पास एक निर्माणाधीन भवन की पांचवीं मंजिल से गिरकर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब निवासी 52 वर्षीय पंकज मित्तल की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन देहरादून पहुंचे। मृतक के भाई जय मित्तल ने पुलिस को दी गई शिकायत में मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

सुसाइड नोट में नाम होने का दावा

शिकायत के मुताबिक, पंकज मित्तल ने कथित तौर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें बिल्डर पुनीत अग्रवाल का नाम होने की बात कही गई है। परिजनों का आरोप है कि दोनों के बीच कारोबारी लेन-देन को लेकर विवाद था और पंकज मित्तल मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

पुनीत अग्रवाल के खिलाफ पहले से पांच मुकदमे दर्ज होने का दावा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और पिस्टल लहराने सहित विभिन्न आरोपों में पांच मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। बताया गया है कि उनके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई थी, जिस पर उन्होंने कमिश्नर कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त किया था। इन मामलों का वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

बाबा साहनी प्रकरण की भी हुई चर्चा

पंकज मित्तल की मौत से पहले कथित तौर पर भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों और कारोबारी विवाद से जुड़े आरोपों के सामने आने के बाद देहरादून के चर्चित बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी उर्फ बाबा साहनी प्रकरण की भी चर्चा होने लगी है। हालांकि, दोनों मामलों के तथ्य और परिस्थितियां अलग-अलग हैं तथा प्रत्येक मामले की जांच स्वतंत्र रूप से की जानी आवश्यक है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 में मुकदमा दर्ज

रायपुर थाना प्रभारी संजीत कुमार के अनुसार, मृतक के भाई जय मित्तल की तहरीर के आधार पर आरोपी पुनीत अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक दीपक देवाड़ी को सौंपी गई है।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जांच के निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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