कलयुग का गुरु निकला हैवान!

Listen to this article

15 वर्षीय छात्र से अश्लील हरकत के आरोप में स्कूल प्रबंधक-प्रधानाचार्य गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल

देहरादून | Doon Valley Times

राजधानी देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक निजी विद्यालय के 57 वर्षीय प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को 15 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ कथित रूप से अश्लील हरकत और गलत काम करने के आरोप में दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को प्रेमनगर निवासी एक व्यक्ति ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका 15 वर्षीय पुत्र क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में अध्ययनरत है। पिछले कुछ समय से उनका बेटा बेहद गुमसुम रहने लगा था और किसी से ठीक से बात नहीं करता था।

जब परिजनों ने उससे कारण पूछा तो छात्र ने बताया कि विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने उसके साथ कथित तौर पर अश्लील हरकतें कीं और गलत व्यवहार किया। बेटे की आपबीती सुनने के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस से शिकायत की।

पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम गठित की गई।

आरोपी की गिरफ्तारी

पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी डॉ. एस. वोहरा सार्थक (57 वर्ष), जो कैम्ब्रिज स्कूल, पौंधा, बिधौली, प्रेमनगर का प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य बताया गया है, को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

महिला एवं बाल अपराधों पर सख्त कार्रवाई

दून पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जा रहा है।

नोट: मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी पर लगाए गए आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया जारी है और अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय के निर्णय के बाद ही मानी जाएगी।


Doon Valley Times

About The Author